
गैर-क्रीमी लेयर (Non-Creamy Layer) प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है जो उन व्यक्तियों को मिलता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में संबंधित होते हैं और जिनका "क्रीमी लेयर" में आने का प्रमाण होता है। क्रीमी लेयर एक विशेष आय और सामाजिक स्थिति की सीमा है जो OBC श्रेणी के भीतर होती है, जिससे आर्थिक रूप से प्रगतिशील माने जाने वाले व्यक्ति बाहर होते हैं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ आरक्षण और लाभों के योग्य नहीं माने जाते हैं।
गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, OBC श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को अपनी आवेदन पत्रिका को तथा समर्थन कागजात को निर्धारित प्राधिकार को जमा करना होता है। प्राधिकारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर निर्भर करता है जहां व्यक्ति निवास करता है। आवेदन में आमतौर पर जाति, आय और आय संबंधी कागजातों जैसे आयकर रिटर्न, वेतन प्रमाणपत्र या संपत्ति विवरण की जानकारी शामिल होती है।
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